
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगे के लिए सजा) और धारा 109 (उकसाने) के तहत दोषी करार दिया है, जबकि अन्य आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया।

कोर्ट से बाहर निकलता ताहिर हुसैन
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