
दिल्ली हाईकोर्ट ने नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर क्षेत्र को नो-हॉकिंग जोन और नो-वेंडिंग जोन घोषित कर दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए 90 चिन्हित विक्रेताओं को अस्थायी रूप से एक निर्धारित स्थल पर वेंडिंग की अनुमति दी है। यह अनुमति टाउन वेंडिंग कमिटी-II के फैसले तक सीमित रहेगी।
कोर्ट ने कहा कि नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बार-बार दिए गए न्यायिक आदेशों के मद्देनजर यह क्षेत्र नो-हॉकिंग और नो-वेंडिंग जोन है। इसलिए चिन्हित विक्रेताओं को छोड़कर अन्य विक्रेताओं को यहां वेंडिंग का कोई वैध अधिकार नहीं है। खंडपीठ ने कहा, यदि स्ट्रीट वेंडर्स नो-वेंडिंग जोन में वेंडिंग कर रहे हैं, तो एमसीडी या संबंधित प्राधिकरण का कर्तव्य है कि उन्हें नो-वेंडिंग जोन से वेंडिंग जोन में स्थानांतरित करने में सहायता करे, ताकि उन्हें आजीविका कमाने का व्यावहारिक विकल्प मिल सके।



