
केरला राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक कार निर्माता कंपनी को खरीदार को 75,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला 2015 में कार की बिक्री के दौरान किए गए माइलेज के वादे को पूरा न कर पाने के कारण सुनाया गया है।

केरला राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक कार निर्माता कंपनी को खरीदार को 75,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला 2015 में कार की बिक्री के दौरान किए गए माइलेज के वादे को पूरा न कर पाने के कारण सुनाया गया है।
बिक्री के समय ग्राहक को 18.5 किमी प्रति लीटर माइलेज देने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन असल में कार महज 8 से 10 किमी प्रति लीटर का माइलेज ही दे रही थी। आयोग ने 11 सितंबर 2026 को दिए अपने आदेश में माना कि बार-बार सुधार की कोशिशों के बावजूद वादे के मुताबिक माइलेज न मिलना स्पष्ट रूप से सेवा में कमी है।
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